Last updated on April 11th, 2024 at 05:02 pm
पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है ? Time Limit for EPF Claim Settlement || EPF Claim Settlement Hindi
EPF Claim Settlement Hindi |आज बहुत से लोग है जो जॉब करते है और उनका EPF काटा जाता है govt जॉब में तो सभी का EPF काटा जाता है लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी में भी EPF काटा जाता है इसलिए कर्म चारी अपना पैसा निकलवाते है जरुरत पड़ती है तब बीच पैसा निकलवाना पड़ता है और कई बारी रिटायर होने के बाद EPF निकलवाना पड़ता है और EPF ऑनलाइन निकलवाना पड़ता है इसके लिए या तो csc सेण्टर जाना पड़ता है |
जंहा से EPF निकलवाना पड़ता है या फिर खुद भी निकल सकते है तो यदि आप EPF Online निकालना चाहते है तो हम यंहा आपको बतायेंगे की पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है ? कैसे आप Online PF Ka Pura Paisa Kaise Nikale और इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी तो पूरा आर्टिकल देख कर आप अपना पैसा निकलवा सकते है |
What Is EPF :- ईपीएफ (Employee Provident Fund) एक सरकारी scheme है जो Indian employees के लिए बनाई गई है। इस scheme में employee और उनके नियोक्ता दोनों द्वारा भुगतान किए गए धनराशि को एक आवंटित निधि में जमा किया जाता है। इस scheme के तहत, कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार नियमित अंतरालों में धनराशि का भुगतान करते हैं। इस निधि की राशि संग्रहीत होती है और कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा पेश किए गए नियमों के अनुसार विभिन्न अवसरों पर उपलब्ध की जाती है। EPF Claim Settlement Hindi
Time Limit for EPF Claim Settlement :- आजकल प्राइवेट कर्मचारियों के PF और पेंशन संबंधी मामले तेजी से निपटाए जाने लगे हैं। PF निकालने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने पर 3 से 7 दिन (Working Days) के भीतर पैसा मिल जाता है। मोबाइल पर Umang APP के माध्यम से आवेदन पर भी इतने ही दिन लगते हैं। पीएफ ऑफिस जाकर क्लेम करने पर भी 15 से 20 दिन में पैसा मिल जाता है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में अस्पतला में भर्ती होने पर तो आवेदन के दिन ही emergency medical advance देने के नियम हैं। इस आर्टिकल मे हम जानेंगे कि, किस तरह के आवेदन (क्लेम) पर, पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? साथ ही पीएफ के जल्द निपटारे के लिए जरूरी शर्तें भी बताई है।
पीएफ निकालने के लिए क्लेम का प्रकार | कितने दिन में पैसा मिल जाएगा | कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है |
पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम करने पर ( Claim for PF Final Withdrawal) | 7 दिन (working days) | Form 19 |
कोरोना महामारी एडवांस के लिए, क्लेम करने पर (Claim for PF–Pandemic advance) | 1 दिन (working days) | Form 31 |
बीमारी पर पीएफ एडवांस के लिए क्लेम करने पर (Claim for PF–Illness advance) | 3 दिन (working days) | Form 31 |
पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए क्लेम करने पर (Form PF Part withdrawal) | 7 दिन (working days) | Form 31 |
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए क्लेम करने पर (Claim for PF Transfer In Service Change) | 7 दिन (working days) | Form 13 |
कर्मचारी की मौत होने पर नोमिनी की ओर से पूरा PF निकालने के लिए क्लेम करने पर (PF Final Withdrawal by nominee on death of member) | 3 दिन (working days) | Form 20 |
पेंशन सर्टिफिकेट/मासिक पेंशन के भुगतान के लिए (Claim for Pension-Monthly pension) | 7 दिन (working days) | Form 10D |
पेंशन निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ( Claim for Pension-withdrawal Benefit or Scheme Certificate) | 7 दिन (working days) | Form 10C |
नोमिनी को जीवन बीमा का भुगतान करने के लिए (कार्य के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर) (Claim for Insurance payment to nominee) | 3 दिन (working days) | Form 5IF |
जब से कोरोना (Covid-19) बीमारी आई उसके बाद रूल में बहुत से बदलाव किये गये है जैसे अगर कोरोना (Covid-19) या अन्य किसी घातक बीमारी की चपेट में आने पर, कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो फिर 1 घंटे या एक दिन के भीतर 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एमरजेंसी एडवांस मिल सकता है और सबसे अच्छी बात इसके लिए बिल, एस्टीमेट या डॉक्यूमेंट्स देनेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस एडवांस को पाने के लिए कर्मचारी का सरकारी (government/PSU/CGHS ) या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है।
इसमें यदि उसी दिन EPFO नही दिया जाता तो फिर अगले कार्यदिवस (working day) पर पैसा जरूर भेज दिया जाना चाहिए और इसमें कर्मचारी की ओर से खुद या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से एमरजेंसी मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है आपके आवेदन पर यह एमरजेंसी मेडिकल एडवांस, सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में या उसके परिवार के सदस्य के बैंक अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में भेज दिया जाएगा।
यदि PF क्लेम नही होता तो इसके लिए Complain कर सकते है किसी तरह की समस्या आने पर epf grievance portal पर शिकायत कर सकते हैं इसके लिए 2 आप्शन मिलते है |
PF Member :- यदि EPF से रिलेटेड कोई शिकायत है तो PF Member का आप्शन सेलेक्ट कर सकते है इसमें UAN नंबर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं इस से working days के अन्दर समाधान हो जायेगा
EPS Pensioner :- इसमें EPS Pensioner का आप्शन सेलेक्ट कर सकते है PPO Number की मदद से शिकायत की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे निकाले
यदि आप EPF निकलने की प्रोसेस पूरी हुई और आपके क्लेम कर दिया फिर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते है तो इसके लिए निचे दिए गये स्टेप को फॉलो करे
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Q. EPF क्या होता है?
Ans. ईपीएफ (Employee Provident Fund) एक आवंटित निधि है जिसमें कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों द्वारा भुगतान किए गए राशि का एक भाग होता है। यह एक Government Scheme है जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए सेविंग करने के लिए बनाई गई है।
Q. ईपीएफ Eligibility? क्या है?
Ans. एक इंडियन सिटीजन जो भारत में किसी भी organization में काम करता है, वह EPF योग्य हो सकता है। यह नियम उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिनकी सैलरी सीमा रुपये 15,000 प्रति माह से कम होती है।
Q. ईपीएफ अकाउंट कैसे खोलें?
Ans. EPF अकाउंट एक employee और उनके employer दोनों द्वारा खोला जा सकता है। कर्मचारी को अपने नियोक्ता के पास जाना होगा और नियोक्ता को EPF के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए कर्मचारी को आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें उनकी जानकारी और नियोक्ता की जानकारी शामिल होगी।
Q. क्या EPF की अमाउंट 100% निकली जा सकती है ?
Ans. EPF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम EPF अकाउंट में जमा राशि को पूरा निकाला जा सकता है इसे EPF निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है।
Q. EPF की अमाउंट को पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
Ans. यदि आप अपनी EPF की अमाउंट 100 % निकालना चाहते है तो आपके आधार कार्ड से पीएफ अकाउंट लिंक होना चाहिए. खाताधारक का UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए. आधार से UAN नंबर लिंक होना चाहिए. UAN नंबर के साथ बैंक डिटेल और IFSC code भी लिंक होना चाहिए |
Q. EPF की 100 % अमाउंट कब तक निकल जाती है ?
Ans. EPF की अमाउंट का 75 % तो आसानी से निकाल सकते है इसमें 75 % अमाउंट या फिर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर होना चाहिए ऑनलाइन क्लेम करने के बाद तीन दिन में बैंक अकाउंट में मिल जाता है.
Q. EPF का पूरा पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है?
Ans. EPFO कर्मचारी भविष्य निधि अपने खाताधारकों को पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने की सुविधा देता है। ताकि पीएफ खाताधारक घर बैठे ही अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सके। इसके लिए उन्हें पीएफ फॉर्म 19 (EPF Form 19) ऑनलाइन भरना होता है।
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