Last updated on December 4th, 2023 at 11:52 am
एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन कैसे करे FSSAI Registration Process Documents Required, Benefits, Penalty in Hindi ?
FSSAI का मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है जो एक ऐसा संगठन है जो भारत में खाद्य व्यवसाय की निगरानी और संचालन करता है यह एक Autonomous Body है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत की गई है, जो भारत में Food safety और Regulation से संबंधित एक समेकित क़ानून है |
यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच हो जिससे मिलावटी खाद्य प्रोडक्ट और घटिया उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगे। यह भारत में खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के पंजीकरण और लाइसेंस के लिए जिम्मेदार है और यह भारत में खाद्य व्यवसाय चलाने के लिए नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। FSSAI Registration Process Hindi
उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करे
एफएसएसएआई क्या है What is FSSAI ?
FSSAI का पूरा नाम ‘फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ है। एफ़एसएसएआई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर’ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है FSSAI लाइसेंस को ‘फूड लाइसेंस’ के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइसेंस की जरुरत किसी भी फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस करने के लिए पड़ती है इस लाइसेंस से पता चलता है की जो प्रोडक्ट आप बना रहे है उसकी क्वालिटी वो उन फ़ूड स्टैंडर्ड्स को सेटीसफ़ाई करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए है। इसको भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है।
एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी
FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा |
- रजिस्ट्रेशन: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करना होता है।
- स्टेट लाइसेंस: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक रहता है तो आपको FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है।
- सेंट्रल लाइसेंस: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको FSSAI सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है।
जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे
FSSAI लाइसेंस के लिए जरुरी दस्तावेज
- Form B duly completed and signed
- Plan of the processing unit
- List of Directors/ Partners/ Proprietor with address, contact details, and photo ID
- Name and list of equipment and machinery
- List of food category
- Authority letter from manufacturer nominated a responsible person name and address
- Analysis report of water to be used in the process to confirm the portability
- Source of raw material for milk, meat etc
- Recall plan wherever applicable
- Ministry of Commerce Certificate for 100% EOU
- NOC/PA document issued by FSSAI
- IE code document issued by DGFT
- Form IX
- Certificate from Ministry of Tourism
- Proof of possession of premises
- Partnership deed/ affidavit of proprietorship
- NOC and copy of License from the manufacturer
- Food safety management system plan or certificate
- NOC from the municipality or local body
- Supporting document for proof of turnover and transportation
- Declaration form
राज्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents required For Obtaining the State License :-
- Form B duly completed and signed
- Plan of the processing unit
- List of Directors/ Partners/ Proprietor with address, contact details, and photo ID
- Name and list of equipment and machinery
- List of food category
- Authority letter from manufacturer nominated a responsible person name and address
- Analysis report of water to be used in the process to confirm the portability
- Proof of possession of premises
- Partnership deed/ affidavit of proprietorship
- NOC and copy of License from the manufacturer
- Copy of certificate obtained under Coop Act 1861/Multi state Coop Act 2002
- Food safety management system plan or certificate
बिज़नेस के प्रकार जिन्हें FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस की आवश्यकता होती
निम्नलिखित प्रकार के बिज़नेस के लिए अनिवार्य रूप से FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है :-
- छोटे खुदरा विक्रेता और खुदरा दुकानें जैसे खुदरा दुकान, स्नैक्स की दुकान, हलवाई की दुकान या बेकरी की दुकान, आदि।
- गोल गप्पे स्टॉल, चाट स्टॉल, फल/सब्जी विक्रेता, टी स्टॉल, स्नैक्स स्टॉल, ब्रेड पकोड़ा स्टॉल, समोसा स्टॉल, चाइनीज़ फ़ूड स्टॉल जैसे खाद्य उत्पादों की तैयारी, वितरण, भंडारण और बिक्री में शामिल अस्थायी स्टॉल या फ़िक्स्ड स्टॉल या फ़ूड परिसर , दक्षिण भारतीय भोजन स्टाल, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें आदि।
- हॉकर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके (आमतौर पर पैदल या चल गाड़ी पर) पैकेज्ड या ताजा तैयार भोजन बेचते हैं।
- दूध द्रुतशीतन इकाइयों, छोटे दूधवाले और दूध विक्रेताओं सहित डेयरी इकाइयां।
- वनस्पति तेल प्रसंस्करण इकाइयाँ। FSSAI Registration Process Hindi
- बूचड़खाने जैसे मीट शॉप, मटन शॉप, चिकन शॉप, लैंब मीट आदि।
- मांस प्रसंस्करण और मछली प्रसंस्करण इकाइयां।
- सभी खाद्य निर्माण/प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनमें भोजन की पुन: पैकिंग शामिल है।
- मालिकाना भोजन और उपन्यास भोजन।
- कोल्ड/रेफ्रिजेरेटेड स्टोरेज की सुविधा।
- खाद्य उत्पादों का ट्रांसपोर्टर जिसमें कई विशिष्ट वाहन जैसे इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड वैन/वैगन, मिल्क टैंकर, फूड वैगन, फूड ट्रक आदि होते हैं।
- खाद्य उत्पादों के थोक विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, वितरक और बाज़ारिया।
- होटल, रेस्टोरेंट और बार।
- मध्याह्न भोजन कैंटीन सहित कैंटीन और कैफेटेरिया।
- खाद्य वेंडिंग एजेंसियां और कैटरर।
- भोजन उपलब्ध कराने वाले ढाबा, पीजी, खाने-पीने की व्यवस्था के साथ बैंक्वेट हॉल, मेलों या धार्मिक संस्थानों में घर पर बनी कैंटीन और खाने के स्टॉल।
- खाद्य सामग्री सहित खाद्य पदार्थों के आयातक और निर्यातक।
- क्लाउड किचन सहित ई-कॉमर्स खाद्य आपूर्तिकर्ता।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए अकाउंट कैसे बनाएँ
- सबसे पहले FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये
- होम page पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक ‘FBO sign up’ फॉर्म खुलेगा। उसमें अपनी डिटेल्स भरकर और ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
- रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा जिसमें ‘Account successfully created’ दिखाएगा।
- और ध्यान रखे अगर आप अकाउंट क्रिएट करने के 30 दिन बाद तक FSSAI रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते तो आप की यूजर आईडी बंद हो जाती है।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
- सबसे पहले FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये
- Home Page पर Existing user का आप्शन पर क्लिक करे FSSAI Registration Process Hindi
- उसके बाद create किए हुए यूजर आईडी, पासवर्ड और कॅप्टचा एंटर करे
- फिर एक न्य page ओपन होगा वंहा फ़ूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ‘Apply for License/Registration’ का ऑप्शन पर क्लिक करें।
- उसके बाद Apply for FSSAI License/Registration’ पर क्लिक करने पर एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा। जिसमें accept पर क्लिक करें।
- फिर Select state’ में जाकर अपना स्टेट सेलेट करे और यदि आपका बिज़नेस एक से अधिक राज्य में ऑपरेट करते है तो ‘Yes’ पर क्लिक करें अन्यथा ‘No’ पर क्लिक करें। हम ‘No’ पर क्लिक करेंगे।
- उसके बाद आपके सामने बिज़नेस केटेगरी दिखेगी वंहा अपने बिज़नेस के हिसाब से बिज़नेस केटेगरी सेलेक्ट करे
- फिर केटेगरी चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा उसके ऊपर ‘Click to apply’ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने ‘फॉर्म ए’ खुलेगा जो कि फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए होता है
- इस फॉर्म के अन्दर सभी जानकारी भरे जैसे ;- सबसे पहले फ़ूड रजिस्ट्रेशन 1 से 5 साल तक सेलेक्ट करे उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ और ताजी फोटो अपलोड करे उसके बाद घोषणा फॉर्म में आप एनओसी बाय म्युनिसिपल या एनओसी बाय हेल्थ या अन्य डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सलेक्ट कर सकते है।
- सभी जानकारी भरने के बाद ‘Save and next’ पर क्लिक करें।
- फिर ‘Save and Next’ के ऊपर क्लिक करने के बाद नये page पर Form A’का आप्शन मिलेगा उसको साइन करके उसे अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। आप अपना एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर नोट कर लें ये बाद में काम आयेगा |
- इसके बाद नये page ओपन होगा वंहा पेमेंट करनी है यंहा Rs. 100/- फीस देनी है उसको सेलेक्ट करके पेमेंट करे |
- सब कुछ करने के बाद आप home page पर आ जायेंगे और आपको आपको अपना एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर, पासवर्ड और कॅप्टचा एंटर करने पर भरी हुई एप्लीकेशन की रिसीप्ट आ जाएगीउसका प्रिंट निकल ले |
लेपटॉप ,कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स की शॉप कैसे खोले
राज्य के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें FSSAI Registration Process Hindi
यदि आप राज्य में अपना बिज़नेस चलाते है तो आपको तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है या अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है और 20 करोड़ से कम है तो FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। चलिए जानते है कि यह लाइसेंस कैसे लें
- सबसे पहले FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये | FSSAI Registration Process Hindi
- Apply for license/ registration’ पर क्लिक करने के बाद अपनी बिज़नेस केटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करे
- जब बिज़नेस केटेगरी सेलेक्ट करेंगे वंहा आपकी लाइसेंस केटेगरी के साथ-साथ उसमें अप्लाई करने के लिए Click to apply’ का आप्शन भी मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करे |
- Click to apply’ पर क्लिक करने के बाद ‘फॉर्म बी’ खुलेगा जो स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस के लिए होता है
- फॉर्म के अन्दर सभी डिटेल भरे जैसे नाम, एड्रेस, राज्य, जिला, जोन, पोस्टल पिन कोड डालना है
- सभी डिटेल के बाद ‘Save and next पर क्लिक करे |
- नये page पर कुछ डिटेल और भरे जैसे फ़ूड केटेगरी, कैपेसिटी, पर्सन इन चार्ज ऑफ़ ऑपरेशन की डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स आदि
- फिर ‘Save & next’ पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है तो आप उसे आप फिजिकली सबमिट कर सकते है या ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करे फिर अपलोड कर सकते है। और पास दस्तावेज नहीं है तो Not applicable पर क्लिक करें |
- फिर उसके बाद Save & next’ पर क्लिक करें।
- आगे आपको टाइम सेलेक्ट करना है इसमें आप स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस 1 से 5 साल तक सलेक्ट करे |
- उसके बाद पेमेंट सेलेक्ट करके 2000 रुपए की पेमेंट करके Proceed for payment’ पर क्लिक करें।
- फिर एक न्य page खुलेगा इसमें एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर और अपलोड ‘फॉर्म बी’ का ऑप्शन आएगा वंहा फॉर्म बी’ प्रिंट करके उसमें अपना सिग्नेचर और तारीख डालकर फॉर्म अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- फिर आपको रिसीप्ट मिलेगी उसका प्रिंट निकाले
सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
- सबसे पहले FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये |
- Apply for license/ registration’ पर क्लिक करने के बाद अपनी बिज़नेस केटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करे
- जब बिज़नेस केटेगरी सेलेक्ट करेंगे वंहा आपकी लाइसेंस केटेगरी के साथ-साथ उसमें अप्लाई करने के लिए Click to apply’ का आप्शन भी मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करे |
- उसके बाद अंडरटेकिंग आएगी उसे Accept करें।
- फिर उसके के बाद ‘फॉर्म बी’ खुलेगा जो स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस के लिए होता है
- फॉर्म के अन्दर सभी डिटेल भरे जैसे नाम, एड्रेस, राज्य, जिला, जोन, पोस्टल पिन कोड डालना है और ‘save & next’ करें।
- फिर नया page ओपन होगा इसके ऊपर प्रोडक्ट डिटेल्स डाले और ‘save & next’ करें।
- उसके बाद एक न्य page ओपन होगा वंहा और ‘save & next’ करें।
- फिर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है तो आप उसे आप फिजिकली सबमिट कर सकते है या ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करे फिर अपलोड कर सकते है। और पास दस्तावेज नहीं है तो Not applicable पर क्लिक करें |
- फिर उसके बाद Save & next’ पर क्लिक करें।
- आगे आपको टाइम सेलेक्ट करना है इसमें आप स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस 1 से 5 साल तक सलेक्ट करे |
- उसके बाद पेमेंट सेलेक्ट करके 7500 रुपए की पेमेंट करके Proceed for payment’ पर क्लिक करें।
- Payment होने के बाद एक न्य page खुलेगा इसमें एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर और अपलोड ‘फॉर्म बी’ का ऑप्शन आएगा वंहा फॉर्म बी’ प्रिंट करके उसमें अपना सिग्नेचर और तारीख डालकर फॉर्म अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- फिर आपको रिसीप्ट मिलेगी उसका प्रिंट निकाले
लाइसेंस/सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करें FSSAI Registration Process Hindi
ध्यान रखे लाइसेंस/सर्टिफिकेट खत्म होने के 60 दिन पहले से आप लाइसेंस रिन्यू करा सकते है
- सबसे पहले FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये |
- Home Page पर ‘रिन्यूअल’ पर क्लिक करें फिर ‘Apply for renewal of license’ पर क्लिक करें।
- फिर लिस्ट ऑफ़ लाइसेंस फॉर रिन्यूअल’ आएगी। लाइसेंस/ सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की टेबल वंहा ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
- उसके बाद लाइसेंस/ सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की टेबल के आगे Proceed करने पर Warning बॉक्स आएगा उसे ‘OK’ करें।
- फिर renewal फॉर्म मिलेगा फॉर्म को पूरा भरे और सबमिट करे |
FSSAI खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ FSSAI Registration Process Hindi
Benefits of Procuring FSSAI Food License :- लाइसेंस प्राप्त करना खाद्य बिज़नेस को कानूनी लाभ प्रदान कर सकता है, अच्छी G oodwill बन जाती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, Consumer A wareness होती है और बिज़नेस के विस्तार में सहायता कर सकता है। इसके अलावा, यह आयात खाद्य के विनियमन, निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री में मदद करता है।
FSSAI नियम का पालन ना करने पर दंड
FSSAI के तहत किसी भी पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को FSS अधिनियम, 2006 के तहत नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आमतौर पर खाद्य व्यवसाय संचालक की सुविधा का निरीक्षण करता है और एक चेकलिस्ट का उपयोग करके विनियमन के अनुपालन के स्तर की पहचान करता है। अनुपालन स्तर के आधार पर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी इसे चिह्नित करता है:
- अनुपालन (सी)
- गैर-अनुपालन (एनसी)
- आंशिक अनुपालन (पीसी)
- लागू नहीं/नहीं मनाया गया (नहीं)
उपरोक्त के आधार पर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, एक सुधार नोटिस जारी कर सकता है। यदि व्यवसाय ऑपरेटर सुधार नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, तो अधिकारी लाइसेंसधारी को कारण दिखाने का अवसर देने के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। सुधार नोटिस से व्यथित कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास अपील कर सकता है। उस पर निर्णय को खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय में अपील करके चुनौती दी जा सकती है।
नमकीन बनाने का बिज़नेस कैसे करे
गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना FSSAI Registration Process Hindi
सूचीबद्ध विभिन्न प्रकार के गैर-अनुपालन के लिए दंड है:
1 खाद्य गुणवत्ता अधिनियम के अनुपालन में नहीं 2 लाख पेटी निर्माता – 25,000/-
2 घटिया भोजन = 5 लाख
3 गलत ब्रांडेड भोजन = 3 लाख
4 भ्रामक विज्ञापन या गलत विवरण = 10 लाख
5 भोजन में बाहरी पदार्थ = 1 लाख
6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश का पालन करने में विफलता = 2 लाख
7 अस्वच्छ प्रसंस्करण या निर्माण = 1 लाख
FSSAI License के लिए अप्लाई के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. सुधार सूचना क्या है और इसे कौन जारी करता है?
Ans. एक सुधार नोटिस है यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक FSS Act, 2006 में निर्धारित खाद्य नियमों का पालन करने में विफल रहता है खाद्य सुरक्षा विभाग के एक नामित अधिकारी (डीओ) द्वारा एक सुधार नोटिस जारी किया जा सकता है।
Q. डीओ लाइसेंस कब suspend कर सकता है?
Ans. यदि Food Business संचालक सुधार नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, तो डीओ द्वारा उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, उसे कारण बताने की अनुमति देकर।
क्या सुधार नोटिस, लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है?
हाँ, कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त से अपील कर सकता है, यदि वह सुधार नोटिस या लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण से व्यथित है। खाद्य एवं सुरक्षा आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। वैकल्पिक रूप से, एक एफबीओ नोटिस को चुनौती देने के लिए अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय से भी संपर्क कर सकता है।
Q. राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अपील करने की समय सीमा क्या है?
Ans. कोई भी एफबीओ निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा आयोग में अपील कर सकता है।
Q. क्या लाइसेंस को संशोधित किया जा सकता है? इस तरह के संशोधन के लिए शुल्क क्या है?
Ans. यदि आप अपने लाइसेंस में परिवर्तन करने का इरादा रखते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म सी में जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं तो एक संशोधन शुल्क लागू हो सकता है जो एक साल के लाइसेंस शुल्क के बराबर है। लाइसेंस के अन्य भागों में परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।
Q. क्या मैं मैन्युअल रूप से जारी लाइसेंस को ऑनलाइन में बदल सकता हूं? कैसे?
Ans. हां, आप नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान मैन्युअल रूप से जारी लाइसेंस को ऑनलाइन लाइसेंस में बदल सकते हैं। आप उस क्षेत्र के संबंधित नामित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। एक नामित अधिकारी तब एक यूजर आईडी बना सकता है और एक सिस्टम-जनरेटेड लाइसेंस नंबर जारी कर सकता है जिसे आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकृत किया जा सकता है।
Q. लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं?
Ans. एफएसएस (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011, लाइसेंस और पंजीकरण 3 स्तरीय प्रणाली में खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को प्रदान किए जाते हैं, जैसे: – पंजीकरण – राज्य लाइसेंस – केंद्रीय लाइसेंस
Q. यदि मेडिकल स्टोर आहार संबंधी भोजन बेच रहे हैं और यदि वे आहार संबंधी खाद्य पदार्थ और या पौधे आधारित पूरक (न्यूट्रास्युटिकल्स) बेच रहे हैं तो उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है?
Ans. सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों और मेडिकल स्टोर सहित, को FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना होगा। यह अनिवार्य है, और गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भारी दंड हो सकता है।
Q. भारत में FSSAI लाइसेंस वैधता अवधि क्या है?
Ans. FSSAI लाइसेंस 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। आप FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय यह तय कर सकते हैं कि आप कितने समय के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। आपका शुल्क भी चुनी गई अवधि के अनुसार भिन्न हो सकता है।
Q. समाप्ति के बाद अपने पंजीकरण/लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
Ans. वैधता अवधि समाप्त होने से पहले आपको अपने FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। यदि आप आवेदन के नवीनीकरण की तारीख से चूक जाते हैं, तो आपको अपने खाद्य व्यवसाय संचालन को जारी रखने के लिए एक नए FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
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