Last updated on April 13th, 2024 at 04:18 pm
जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे GST Number Register Kaise Kare GST Number Registration Hindi
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क्या भारत में बिज़नेस चलाने के लिए छोटे बिज़नेस के मालिकों को GST Id नंबर की आवश्यकता है? जीएसटी अधिनियम के अनुसार, यदि आपका वित्तीय कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको जीएसटी के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख है।
एक जीएसटी या द गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार द्वारा लागू एक एकल या अप्रत्यक्ष कर है अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं या होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, फैक्ट्रियां आदि जैसी सर्विस दे रहे हैं तो सरकार जीएसटी चार्ज करती है।
जीएसटी व्यवस्था के तहत, प्रत्येक व्यवसाय धारक को माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) या जीएसटी संख्या मिलती है। प्रत्येक Registered व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होती है। टैक्स पहचान संख्या आयकर अधिकारियों को जीएसटी बकाया और भुगतान के रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करती है तो यदि आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते है
तो आपके पास जीएसटी नंबर होना जरुरी है इस आर्टिकल में हम आपको बतायेंगे कैसे आप GST Number के लिए कैसे अप्लाई करे इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरुरत पड़ती है | GST Number Registration Hindi
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एसजीएसटी(SGST) व सीजीएसटी(CGST)क्या है?
पहले भारत में जीएसटी(GST) लागू नहीं था तो राज्य सरकार हर वस्तु पर अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी जिसके कारण हर राज्य में हर वस्तु की कीमत अलग-अलग होती थी और ये प्रोसेस इतनी complicated.थी और प्रोसेस को देखते हुए बहुत से लोग बिज़नेस ही नही करते थे लेकिन अब जीएसटी(GST) के आने के बाद टैक्स सिस्टम(Tax System) पुरे तरीके से बदल गया है।
अब जब किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी(GST) लगता है तो वह दो भागों में बांटा जाता है: जिसमें एसजीएसटी(SGST) यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(State Goods and Services Tax) तथा सीजीएसटी(CGST) यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(Central Goods And Services Tax) है।
GST Number के लिए कौन पात्र है?
Who is Eligible for the GST number :- जीएसटी के लिए registration प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पहले, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा: –
- Manufacturing Sector के लिए, वित्तीय कारोबार 40 लाख रुपये या उससे अधिक है।
- Service Sector के लिए, वित्तीय कारोबार 20 लाख रुपये या उससे अधिक है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक।
GST Number के लिए मुख्य डाक्यूमेंट्स
Important documents for GST registration in Hindi :- GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए GST रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए डाक्यूमेंट्स कि जरुरत होती है। GST Number Registration Hindi
- आपका PAN कार्ड
- बिज़नेस का इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट (incorporation certificate)
- बिज़नेस ओनर का आईडी, एड्रेस प्रूफ व फोटोग्राफ के साथ
- Business का रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ
- आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
- क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर (यदि आप कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलाते हैं)
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GST Number रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले (http://www.gst.gov.in) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये |
- Home Page पर पर न्यू रजिस्ट्रेशन(new registration) के लिए फॉर्म GST REG-01 को सेलेक्ट(select) करे |
- फॉर्म GST REG-01 में जो भी डिटेल भरी है वो भरे जैसे ;- आपका नाम, पेन(PAN), मोबाइल(Mobile number) इत्यादि शामिल होता है। फिर Proceed कर दीजिए। आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा।(नोट- आपके द्वारा दिए गए नंबर पर वेरीफिकेशन(verification) के तौर पर ओटीपी(OTP) सेंड किया जाएगा।)
- इस पेज पर आपके नंबर पर आए हुए ओटीपी(OTP) को भर कर वेरीफाई करें फिर कंफर्म कर दें फिर आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर(Application Reference Number -APN) भेजा जाएगा। इस APN नंबर को नोट कर लें।
- इसके बाद आपको GST REG-01 फॉर्म का Part 2 भरना है इसके साथ आपके पहचान और बिजनेस के जरूरी डाक्यूमेंट्स(Documents) की कॉपी अपलोड करनी है इसके बाद अपना APN नंबर डालकर Part 2 को Submit कर दे।
- GST REG-02 सबमिट होने के बाद GST REG-03 मिलेगा और GST REG-03 प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अंदर फॉर्म GST REG-04 को भरकर सबमिट(Submit) करना होगा।
- फिर आपको 15 दिनों के अन्दर एक Acknowledgement Number दे दिया जाएगा| जिससे आप अपने GST Registration के Status को Check कर सकते है|
GST Registration Status की जांच कैसे करें?
- सबसे पहले https://services.gst.gov.in/services/arnstatus लिंक को खोले |
- अब आप अपना Application Reference Number और कॅप्टचा टाइप करे सर्च के बटन पर क्लिक करे |
- अब आपके सामने GST Registration Status Display हो जायेगा।
GST रजिस्ट्रेशन की फीस
New gst registration fees:-
- GST Registration के लिए गवर्नमेंट द्वारा कोई Fees चार्ज नहीं की जाती है|
- कोई भी GST Portal gst.gov.in पर जाकर ऑनलाइन GST Registration कर सकता है
- यदि बिज़नेस बहुत बड़ा है तो Businesses को GST Practitioner, CA या GST Expert की Services लेनी पड़ती हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी CA के द्वारा ही किया जाता हैं| फिर उनको फीस देनी पड़ती है |
GST Registration Status ट्रैक करें
- सबसे पहले (http://www.gst.gov.in) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये |
- Home Page पर REGISTER NOW लिंक पर क्लिक करें फिर Temporary Reference Number (TRN) नंबर डाले
- उसके बाद proceed के ऊपर क्लिक करे |
- उसके बाद मोबाइल / ईमेल OTP फ़ील्ड में, आपको अपने मोबाइल नंबर और Email Address पर प्राप्त OTP दर्ज करें और ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध है वो डालके proceed के ऊपर क्लिक करे |
- फिर बाद My Saved Application page खुलेगा |
- अब आपStatus Column के तहत Application की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकते हैं।
GST Number रजिस्ट्रेशन से सबंधित प्रश्न
Q. क्या जीएसटी Registration अनिवार्य है?
Ans. हां, एक बार आपका टर्नओवर specified limit से अधिक हो जाने पर आपको जीएसटी Registration प्राप्त करना आवश्यक है।
Q. क्या मैं कई जीएसटी Registration के लिए आवेदन कर सकता हूं?
Ans. यदि कोई Business एक से अधिक राज्यों से संचालित होता है, तो करदाता को प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग जीएसटी Registration प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी कर्नाटक और तमिलनाडु में बिक्री करती है, तो उसे क्रमशः कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग GST Registration के लिए आवेदन करना होगा।
Q. क्या मैं एक राज्य के भीतर एक से अधिक Registration के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
Ans. हां, एक Business एक राज्य के भीतर कितने भी जीएसटी Registration के लिए आवेदन कर सकता है। Business में आसानी के लिए एक राज्य के भीतर विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के लिए केवल कई जीएसटी Registration आवंटित करने की प्रक्रिया को हटा दिया गया है।
Q. जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन Registration कर सकता है?
Ans. छोटे करदाता जो जीएसटी के तहत करों की कम और कम दरों से निपटने की इच्छा रखते हैं, वे कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं,
एक व्यापारी जिसका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वह कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामले में, वर्तमान सीमा 75 लाख रुपये है।
साथ ही, सरकार ने 50 लाख रुपये तक के कुल कारोबार वाले सेवा प्रदाताओं के लिए संरचना योजना का विस्तार किया। सेवा प्रदाताओं के लिए संरचना योजना के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।
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