Last updated on December 6th, 2023 at 03:44 pm
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 Haryana Pashudhan Bima Yojana in Hindi
Pashudhan Bima Yojana Apply Online | पशुधन बीमा योजना पंजीकरण | पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Pashudhan Bima Yojana Benefits
इंडिया एक कृषि प्रधान देश है यंहा बहुत ज्यादा लोग कृषि पर आधारित है लेकिन लोग कृषि के साथ अपनी आय को बढाने के लिए बहुत सारे जानवर पालते है जिस से उनका दूध बेचकर कुछ पैसे और कमा लिए जाये लेकिन पिछले कुछ समय से पशुधन रखने वालो को बहुत सी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योकि बढ़ती महंगाई के दौर में पशुपालन भी एक चुनौती बन गया है लेकिन सरकार पशुपालन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने में उनका पूरा सहयोग कर रही है.
इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजना चलाई गयी है इनमे से कुछ हरियाणा सरकार की योजना है और कुछ राज्य सरकार की योजना है ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी है जिसका नाम Pashudhan Bima Yojana है इस योजना के अंतर्गत बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा और यदि किसी कारणवश बीमा कराए गए पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करेगी इस आर्टिकल में हम आपको Livestock Insurance Scheme क्वे बारे में विस्तार से बतायेंगे |
Key Highlights Of Pashudhan Bima Yojana 2024
- आर्टिकल किसके बारे में है = हरियाणा पशुधन बीमा योजना
- किस ने लांच की स्कीम = भारत सरकार
- लाभार्थी = पशुपालक
- उद्देश्य = पशुओं का बीमा करवाना
- ऑफिशियल वेबसाइट = dahd.nic.in
- साल = 2022
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 क्या है
Pashudhan Bima Yojana 2024 :- हरियाणा पशुधन बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गयी एक योजना है इस योजना के तहत अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा और यदि किसी कारणवश बीमा कराए गए पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करेगी
इस योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, भेड़ आदि) के साथ-साथ मांस उत्पादित (भेड़, बकरी आदि) करने वाले पशु आएंगे और पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है और इस योजना के अंतर्गत एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी बीमा के अंतर्गत पशु की मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम आवेदक के अकाउंट में डाल दिए जाते है
हरियाणा पशुधन बीमा योजना लाभ तथा विशेषताएं
Livestock Insurance Scheme Benefits and Features :-
- Pashudhan Bima Yojana पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की रकम बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसमें मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा |
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रीमियम की रकम में प्रदान की जाएगी।
- योजना में प्रीमियम की राशि ₹25 से लेकर ₹100 तक है।
- यह बीमा कवर गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सुअर को प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए पात्रता मापदंड
- पशुपालक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशु जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, ऊट आदि इस योजना के पात्र हैं।
- वह सभी पशु जिन्होंने किसी दूसरी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करवाया हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करे .
- उसके बाद न्य page ओपन होगा उसके ऊपर डाउनलोड आवेदन पत्र का लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करे
- फिर आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस भरे |
- उसके बाद आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- फिर आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि
पशु प्रीमियम राशि
- गाय = ₹100
- भैंस = ₹100
- बैल = ₹100
- ऊंट = ₹100
- भेड़ = ₹25
- बकरी = ₹25
- सूअर = ₹25
पशुधन बीमा योजना आंकड़े
3,29,000 पशुपालकों ने प्रदेश में अब तक Haryana Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा करवाया है। बीमा करवाने वाले नागरिकों की जिलेवार संख्या कुछ इस प्रकार है।
- अंबाला = 8083
- भिवानी = 25213
- चरखीदादरी = 13105
- फरीदाबाद = 11487
- फतेहाबाद = 15843
- गुरुग्राम = 7273
- हिसार = 19236
- झज्जर = 7698
- जींद = 14021
- कैथल = 14294
- करनाल = 23320
- कुरुक्षेत्र = 15245
- महेंद्रगढ़ = 20113
- मेवात = 22983
- पलवल = 11863
- पंचकूला = 4227
- पानीपत = 10464
- रेवाड़ी = 12833
- रोहतक = 10119
- सिरसा = 32985
- सोनीपत = 8291
- यमुनानगर 20652
हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा की राशि
पशु राशि
- भैंस = ₹88000
- गाय = ₹80000
- घोड़ा = ₹40000
- भेड़ = ₹5000
- बकरी = ₹5000
- सूअर = ₹5000
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता
- पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये |
- होम पेज पर Haryana Pashudhan Bima Yojana का लिंक मिलेगा उसके उपर क्लिक करे |
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
Contact Information
- Helpline Number- 0172-2714001
- Email Id- dg.ahd@hry.nic.in
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