Last updated on November 11th, 2023 at 05:57 pm
थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस क्या है Third Party Bike Insurance Hindi
थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस दोपहिया बीमा पॉलिसी का मूल प्रकार है जो किसी एक्सीडेंट, चोरी या प्राकृतिक आपदा के कारण आपके मोटरसाइकिल/टू व्हीलर में होने वाले किसी भी नुकसान पर कवर करने के लिए लिया जाता है और आज Bike Insurance बहुत जरूरी हो चूका है क्योकि आज इतने ज्यादा वाहन हो चुके है
की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इसलिए एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा है इसलिए अपने और अगले के वितीय नुकसान से बचने के लिए Bike Insurance होना जरुरी है तभी आज बहुत सी सी कंपनी है जो Third Party Bike Insurance या फिर 1st Party Bike Insurance प्रोवाइड करती है तो इस आर्टिकल में हम आपको Third Party Bike Insurance के बारे में विस्तार से बतायेंगे |
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टू व्हीलर Insurance क्यों जरूरी है Third Party Bike Insurance
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मोटर वाहनों के सभी मालिकों को वैध व्हीकल इन्शुरन्स पॉलिसी लेनी होगी। यदि आप भारत की सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो कम से कम थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स मोटर इन्शुरन्स जरूरी है।
इसके के अलावा, यह वित्तीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरुरी है यह बीमाकृत वाहन को नुकसान से बचाने, थर्ड पार्टी की संपत्ति और सवार, पैदल यात्री या सवार को शारीरिक चोट के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है इसमें आग, भूकंप, दुर्घटना, चोरी या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से वाहन को नुकसान या क्षति पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है।
थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस के तहत क्या-क्या कवर है?
तीसरे पक्ष की मौत या चोट :- दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, अगर आपके बीमित टू-व्हीलर से एक्सीडेंट होने के बाद कोई व्यक्ति घायल या मृत हो जाता है, तो थर्ड पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस का उपयोग किया जा सकता है. इस इंश्योरेंस के साथ विकलांगता या मृत्यु के कारण होने वाले मेडिकल खर्चें या आय के नुकसान का क्लेम भी किया जा सकता है. शारीरिक विकलांगताओं के कारण आय की हानि के लिए भी क्षतिपूर्ति का क्लेम किया जा सकता है.
थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी का नुकसान :- अगर आपका टू-व्हीलर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस का उपयोग करके खर्च का भुगतान किया जा सकता है. IRDA के अनुसार, थर्ड पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस के तहत रु.1 लाख तक के थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी के नुकसान को कवर किया जाना चाहिए.
इंश्योर्ड टू-व्हीलर के मालिक या राइडर की मृत्यु : –दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, अगर इंश्योर्ड टू-व्हीलर के मालिक या राइडर की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा.
इंश्योर किए गए टू-व्हीलर के मालिक या राइडर की स्थाई पूर्ण विकलांगता :- दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, अगर इंश्योर्ड टू-व्हीलर का मालिक या राइडर एक्सीडेंट के कारण स्थाई एवं पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उन्हें इसकी वजह से होने वाले आय के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा.
थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी की विशेषताएं Third Party Bike Insurance
- कोई वित्तीय तनाव नहीं: असल में बाइक इन्शुरन्स प्लान आपके वाहन को आवश्यक वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। जिसके परिणाम स्वरूप कोई वित्तीय तनाव नहीं रहता है।
- कानूनी रूप से संरक्षित: भारत की सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए टू व्हीलर इन्शुरन्स होना अनिवार्य है। यह आपको दंड का भुगतान करने से बचाएगी और आप कानूनी रूप से सुरक्षित रखेगी।
- व्यक्तिगत दुर्घटना कवर: बीमा कंपनी 1 लाख रुपये तक दुर्घटना कवर प्रदान करती है, जो पॉलिसीधारक को स्थायी या अस्थायी अक्षमता होने या दुर्घटनाग्रस्त मौत के मामले में देय है।
- मन की शांति: जैसा कि आप जानते हैं, एक वैध बीमा प्लान के साथ, आप अपने वाहन की आकस्मिक क्षति की मरम्मत खर्चों के खिलाफ वित्तीय रूप से सुरक्षा प्राप्त करेंगें जिससे आपका मन शांत रहेगा।
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थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस के लाभ
कॉम्प्रेहेन्सिव (व्यापक) और लायबिलिटी कवरेज Comprehensive and liability coverage :- टू व्हीलर इन्शुरन्स में आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित बीमा पॉलिसी चुन सकते है। हमेशा कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा प्लान चुनने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह आपको अपनी बाइक और थर्ड पार्टी की देयता दोनों के लिए कवरेज प्रदान करता है। जबकि थर्ड पार्टी इन्शुरन्स पॉलिसी के तहत, ग्राहकों को केवल थर्ड-पार्टी दायित्व के खिलाफ कवरेज मिलेगा।
वैकल्पिक कवर Optional Cover :- इस विकल्प के तहत बहुत से कवर आते हैं जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, ज़ीरो डेप कवर इत्यादि। थोड़ी अतिरिक्त राशि का भुगतान करके आप आसानी से कई अतिरिक्त राइडर ले सकते हैं जो अतिरिक्त लेकिन प्रभावी कवरेज प्रदान करेंगे।
नो-क्लेम बोनस (एनसीबी) No-Claim Bonus (NCB) :- नो-क्लेम बोनस पॉलिसी नवीकरण के समय प्रीमियम से कटौती की गई राशि का प्रतिशत है जो पिछले पॉलिसी कार्यकाल के दौरान कोई दावा नहीं किए जाने के कारण है। बाइक इन्शुरन्स प्लान्स के साथ आपको प्रत्येक दावाहीन वर्ष के लिए मुफ्त एनसीबी मिलेगा जो प्रीमियम राशि को कम करने में आपकी मदद करेगा। यदि टू व्हीलर पॉलिसी को किसी अन्य बीमाकर्ता को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है तो लागू नो-क्लेम बोनस को भी आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।
छूट Discount :- बीमा कंपनियां टू व्हीलर पॉलिसी के प्रीमियम पर छूट की पेशकश करती हैं। यह छूट दो साल से अधिक लंबी अवधि की पॉलिसी के लिए दी जा सकती है। बाइक पर स्थापित सुरक्षा उपकरणों व सुविधाओं और ग्रूप टू व्हीलर प्लान के लिए भी छूट दी जा सकती है।
संपत्ति क्षति और भौतिक कवर :- यह मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति के खिलाफ कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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