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हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन Haryana inter caste marriage yojana

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन inter caste marriage yojana

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आज समाज में जातपात के भेदभाव को कम करने के लिए सरकार और बहुत सी संस्था  काम कर रही है जिस से समाज के इस भेदभाव को कम किया जा सके हरियाणा सरकार द्वारा इसी की और कदम उठाते हुए हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना चलाई गयी है इस योजना के तहत जो भी किसी अन्य जाति में विवाह करता है उसे सरकार की तरफ से 2.50 लाखों रुपए की राशि दी जाएगी

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दम्पत्ति के नाम संयुक्त सावधि जमा (एफडी) के रूप में दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि को विवाह के तीन साल बाद निकाला जा सकेगा इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में विस्तार से बतायेंगे की  राशि आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए क्या-क्या पात्रता होगी क्या कागजात चाहिए होंगे तथा किस प्रकार से आवेदन करना होगा

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हरियाणा inter caste विवाह योजना क्या है ? Inter Caste Marriage Yojana

Haryana Inter-Caste Marriage Scheme :- हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी ये योजना जात-पात के भेदभाव को खत्म करने एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है

इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के  केवल वे जोड़े जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme 2023 के तहत लाभार्थी जोड़ो को दी जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया

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Inter-Caste Marriage Scheme 2024 Highlights

योजना का नाम अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र
इनके द्वारा शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार
लाभार्थी राज्य के इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी
उद्देश्य प्रोत्साहन राशि प्रदान
ऑफिसियल वेबसाइट  Click Here

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • इस योजना में मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए युवक और युवती की उम्र क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
  • अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2020 का हिस्सा बनने वाले विवाहित जोड़े में से किसी भी एक का अनूसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखना अनिवार्य है ।
  • इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।
  • इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है, तो केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Haryana Inter-Caste विवाह -जरूरी कागजात

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  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा 2024 में आवेदन कैसे करे ?

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • इस होम पेज पर आपको अंतरजातीय विवाह योजना का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,विवाह की तारीक आधार नंबर आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा उसके बाद आपको   सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जायेगा ।

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Inter-Caste Marriage Scheme 2024 की विशेषताएं inter caste marriage yojana

  • हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2022 के ज़रिये जातिगत भेदभाव को कम कर सभी धर्मों में समानता लाना ।
  • यह राशि विशेष रूप से उन युवक या युवती को दी जाएगी जिन्होंने अनूसूचित जाति या जनजाति के युवक व युवती से विवाह किया हो।
  • इस योजना के तहत किसी अन्य जाति में विवाह करता है उसे सरकार की तरफ से 2.50 लाखों रुपए की राशि दी जाएगी
  • हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना 2022 के तहत लाभार्थियों को प्रदना की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इसलिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना के अंतर्गत सालाना आय की सीमा को भी खत्म कर दिया है। जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठा सके।

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